Driver Sentenced for Molesting 4-Year-Old School Girl in Dhanbad बच्ची से छेड़खानी में स्कूल वैन के ड्राइवर को पांच वर्ष की कैद, Dhanbad Hindi News - Hindustan
Hindi NewsJharkhand NewsDhanbad NewsDriver Sentenced for Molesting 4-Year-Old School Girl in Dhanbad

बच्ची से छेड़खानी में स्कूल वैन के ड्राइवर को पांच वर्ष की कैद

धनबाद में एक स्कूल वैन के ड्राइवर प्रीतम कुमार को चार साल की बच्ची से छेड़खानी के लिए पाँच साल की सजा और पाँच हजार रुपए जुर्माना हुआ। पीड़िता की माँ की शिकायत पर तीन जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादSat, 25 Jan 2025 02:20 AM
share Share
Follow Us on
बच्ची से छेड़खानी में स्कूल वैन के ड्राइवर को पांच वर्ष की कैद

धनबाद, प्रतिनिधि चार साल की स्कूली बच्ची के साथ छेड़खानी करने के दोषी मारुति वैन के ड्राइवर को अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने ड्राइवर सिमलडीह निवासी प्रीतम कुमार को पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। प्राथमिकी चार वर्षीय पीड़िता की मां की शिकायत पर धनबाद थाने में तीन जुलाई 2024 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक बच्ची प्रीतम की स्कूल वैन से स्कूल जाती थी और उसी से वापस आती थी। तीन जुलाई 2024 को छात्रा जब स्कूल से वापस आई तो लंगड़ा कर चल रही थी, पूछने पर उसने अपनी मां को बताया था कि ड्राइवर ने उसके साथ गलत हरकत की थी। पीड़िता ने बताया था कि ड्राइवर उसे चॉकलेट देता था और उसके साथ गलत हरकत करता था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी प्रीतम के विरुद्ध 23 अगस्त 2024 को आरोप पत्र दायर किया था। 10 सितंबर 2024 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सात गवाहों का परीक्षण कराया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।