रात 10 बजे के बाद बिना अनुमति आतिशबाजी न करें: एसडीएम
एसडीओ ने चार पटाखा दुकानों में की छापेमारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने एहतियात के तौर पर एक बार फिर शहर में अवैध पटाखा बिक्री की जांच को लेकर

गढ़वा, प्रतिनिधि। सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने एहतियात के तौर पर एक बार फिर शहर में अवैध पटाखा बिक्री की जांच को लेकर सोमवार औचक छापेमारी की। गढ़वा में जिन चार दुकानों में छापेमारी की गई उन सभी दुकानों में पूर्व में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में पटाखों की बिक्री का आरोप था। छापेमारी के दौरान उक्त सभी दुकानों में किसी भी रूप में पटाखा या कोई अन्य विस्फोटक नहीं मिला। उक्त दुकानदारों ने बताया कि होली के आसपास की गई एसडीएम की छापेमारी के बाद इन्होंने इस व्यवसाय को छोड़ दिया है। उसपर एसडीओ ने चेतावनी देते हुए अपने आदेश को दोहराते हुये कहा कि बिना लाइसेंस पटाखे बिक्री नहीं होने चाहिए। अगर चोरी छुपे बेचते हुए बाद में कभी पकड़े गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि हाल में कुछ दिनो से देखने को मिल रहा है कि बारात सहित अन्य कार्यक्रम में रात 12 बजे तक या कई बार तो इससे भी देर रात तक पटाखे फोड़ने की सूचनाएं मिल रहीं हैं। आधी रात के बाद भी कुछ लोगों के इस कृत्य से न केवल हजारों लोगों की नींद खराब होती है बल्कि कई बार विधि व्यवस्था की असहज स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। उसपर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि अगर रात 10 बजे के बाद पटाखे, आतिशबाजी का मामला संज्ञान में आता है तो ऐसे लोगों पर संबंधित थाना प्रभारी वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। एसडीएम ने आमजन से अपील की कि अस्पताल, न्यायालय, विद्यालय, पूजा स्थल सहित अन्य साइलेंस जोन वाले परिसरों से 100 मीटर के अंदर आतिशबाजी न करें। अत्यंत भीड़भाड़ वाले घने इलाकों या पेट्रोल पंप, गैस गोदाम से जैसे ज्वलनशील परिसरों के इर्द-गिर्द भी आतिशबाजी न करें।
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