कोर्ट कैंपस में प्रवेश के लिए अधिवक्ता के वाहन पर बार संघ का लोगो अनिवार्य
हजारीबाग व्यवहार न्यायालय ने अधिवक्ताओं के वाहनों के प्रवेश के लिए बार संघ का लोगो अनिवार्य किया है। केवल उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जिन पर यह लोगो होगा। अधिवक्ताओं ने इस नियम का विरोध करते हुए...

हजारीबाग, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय हजारीबाग ने अधिवक्ताओं के वाहन प्रवेश के लिए बार संघ का लोगो रहना अनिवार्य बताया है । इसके लिए उन्होंने बार संघ के अध्यक्ष और सचिव को पत्र भेजकर इसका अनुपालन करने को कहा है । जारी पत्र में कहा गया है कि व्यवहार न्यायालय हजारीबाग ने पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार न्यायालय के गेट नंबर एक से पूर्वाह्न 11 बजे तक केवल उन्हीं अधिवक्ताओं के वाहन को प्रवेश मिलेगा । जिनके वाहन पर बार एसोसिएशन हजारीबाग द्वारा निर्गत लोगो लगा होगा । जबकि अन्य वाहन जिसपर लोगों नहीं रहेगा उन वाहनों को व्यवहार न्यायालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
वही पूर्वाह्न् 11 बजे के बाद वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा । व्यवहार न्यायालय के निबंधक के इस आदेश के बाद अधिवक्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया । अधिवक्ताओं का कहना है कि कमिश्नरी आंफिस से लेकर समाहरणालय तक के न्यायालय का कार्य करना है ।इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । ऐसे में अधिवक्ता जब व्यवहार न्यायालय पहुंच जायेंगे तो अन्य न्यायालय का का काम कैसे होगा । अधिवक्ताओं का कहना है कि पहले समाहरणालय के सामने रहने के कारण वाहन का उपयोग नहीं करना पड़ता था लेकिन अब बगैर वाहन का काम होना मुश्किल है। अधिवक्ताओं ने इस नियम को निरस्त करने की मांग की है।
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