Jharkhand Private School Association Challenges RTE Act 2019 Decision in High Court उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे निजी विद्यालय, Jamshedpur Hindi News - Hindustan
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उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे निजी विद्यालय

झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन ने बताया कि संघ ने उच्च न्यायालय में 2009 में जनहित याचिका दायर की थी। हाल ही में आए फैसले ने गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के हित...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरTue, 13 May 2025 05:10 PM
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उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे निजी विद्यालय

जमशेदपुर।झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन ने बताया कि झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 (संशोधित) के विरुद्ध वर्ष 2009 में संघ की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसका फैसला उच्च न्यायालय द्वारा सुना दिया गया है। यह फैसला झारखंड राज्य में यू-डाइस कोड प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के हित में नहीं है। संघ इस फैसले को चुनौती देने के लिए पुनः उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रहा है। इस संबंध में झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ द्वारा राज्य भर में स्थित स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सभी श्रेणियों के निजी विद्यालयों के संचालकों एवं प्रधानाध्यापकों की एक विशेष बैठक 13 मई को शाम 4 बजे मानगो पोस्ट ऑफिस रोड स्थित साउथ प्वाइंट विद्यालय में बुलाई गई है।

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