Former MP Seeks Clarification on DG Set Regulations from Jharkhand Pollution Control Board डीजी सेट संचालन में संशोधन की जरूरत: पोद्दार, Ranchi Hindi News - Hindustan
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डीजी सेट संचालन में संशोधन की जरूरत: पोद्दार

झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की अधिसूचना पर पूर्व सांसद महेश पोद्दार ने जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि डीजी सेट को स्क्रैप करने के नियमों में संशोधन की जरूरत है। अधिसूचना में स्क्रैप नीति का...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 21 May 2025 09:57 PM
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डीजी सेट संचालन में संशोधन की जरूरत: पोद्दार

रांची, संवाददाता। डीजी सेट के संचालन को विनियमित करने के संबंध में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की अधिसूचना पर राज्यसभा के पूर्व सांसद महेश पोद्दार ने पॉल्यूशन बोर्ड के सदस्य सचिव को पत्र लिख कई जानकारियों मांगी हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि इस अधिसूचना में सभी संबंधितों के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक तरीके से संशोधन किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना के बिंदु संख्या 1 में एक जुलाई 2004 से पहले निर्मित और स्थापित डीजी सेट को स्क्रैप किया जाना है। लेकिन स्क्रैप नीति और प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार बिंदु संख्या दो में यह 125 केवीए और उससे अधिक क्षमता के डीजी सेट पर लागू है, लेकिन पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) जुर्माना 20 किलोवाट (25 केवीए) से शुरू होता है।

उन्होंने यह जानकारी मांगी की क्या यह अस्थायी या आपातकालीन उद्देश्यों और दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले डीजी सेट पर लागू है। यह औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए समान रूप से लागू है। साथ ही क्या यह अधिसूचना एनजीटी सीपीसीबी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

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