विवादित जमीन की खरीद-बिक्री पर हाईकोर्ट की रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। यह याचिका ओडिशा के शंकर सारंगी ने दाखिल की थी, जिन्होंने जमीन माफिया द्वारा उनकी पैतृक जमीन बेचने की कोशिश की जानकारी मिलने पर कोर्ट में मामला...

रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी। इस संबंध में ओडिशा के रहने वाले शंकर सारंगी ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की खूंटी के मसमानो में पैतृक जमीन थी। नौकरी के लिए वह ओडिशा चले गए थे। इस बीच जमीन माफिया उक्त जमीन को बेचने की कोशिश में जुट गए।
जब प्रार्थी को इसकी जानकारी मिली थी, तो उन्होंने सिविल कोर्ट में टाइटल शूट दाखिल किया और राहत दिए जाने की गुहार लगाई। लेकिन निचली अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने अगले आदेश तक उक्त जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है।
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