Jharkhand High Court Stays JSSC CGL Exam Results Amid Investigation सीजीएल परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक जारी, Ranchi Hindi News - Hindustan
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सीजीएल परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक जारी

झारखंड हाईकोर्ट ने संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणामों पर रोक लगाते हुए सरकार को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि पेपर...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 26 March 2025 07:41 PM
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सीजीएल परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक जारी

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 (सीजीएल) के परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक जारी रखते हुए सरकार को मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को सात मई को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। विभिन्न विभागों में 2,025 पदों को भरने के लिए जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा ली है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि इस मामले की जांच में अब तक पेपर लीक किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इस मामले में लिप्त कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों से पूछताछ जारी है। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा कि मामले की जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी। सरकार की ओर से बताया गया कि जल्द जांच पूरी कर ली जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले में जांच पूरी कर आगे की कार्यवाही जारी रखे। अदालत सात मई को सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा।

प्रार्थी का जांच पूरी होने पर परिणाम जारी करने का आग्रह

परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई या न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट में प्रकाश कुमार एवं अन्य ने याचिका दायर की है। अदालत से जांच पूरी होने के बाद ही परीक्षा का परिणाम जारी करने का आग्रह किया गया है। पिछली सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि इस मामले में राजेश कुमार ने ईमेल से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रांची के डीसी और एसएसपी को भी पत्र लिखकर शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। सरकार जांच से भाग रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया था।

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