बीमा कंपनी को 23,23,818 रुपए भुगतान करने का आदेश
सिमडेगा में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को एक मामले में 23 लाख 23 हजार 818 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मामला केशवलाल साहू के जेसीबी वाहन को 2019 में आग...

सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा भुगतान नहीं किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को भुगतान करने का फैसला सुनाया है। बताया गया कि केशवलाल साहू नामक एक व्यक्ति के जेसीबी वाहन को वर्ष 2019 में अपराधियों के द्वारा आग लगा दी गई थी। घटना के बाद केशव लाल ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पास जेसीबी की क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया था। लेकिन इंश्युरेंस कंपनी ने भुगतान करने से इंकार कर दिया। इसके बाद केशव लाल ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हुए मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को केशव लाल साहू को 23 लाख 23 हजार 818 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है।
इसके अलावे आवेदक को हुए मानसिक परेशानी के लिए 10000 और मुकदमा खर्च के लिए 5000 रुपए अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया गया है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता जगदीश्वर साहू ने दलीलें पेश की थी। -
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