MP की 'राहवीर योजना'- एक्सीडेंट के घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 25 हजार; ये हैं शर्तें
रोड एक्सीडेंट में घायल होने वाले शख्स को अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा उसे प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और किसी भी तरह के कानूनी सवाल-जवाब से मुक्त रखा जाएगा।

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राहत भरी योजना का ऐलान किया है। एमपी कैबिनेट ने राहवीर योजना के तहत ऐलान किया है कि रोड एक्सीडेंट में घायल होने वाले शख्स को अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा उसे प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और किसी भी तरह के कानूनी सवाल-जवाब से मुक्त रखा जाएगा।
लंबे विमर्श के बाद हो रही लागू
वैसे तो यह केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन मध्यप्रदेश में सरकार ने मंगलवार को हुई इंदौर कैबिनेट बैठक के दौरान इस योजना की घोषणा की। बताया जा रहा है कि लंबे समय से विचार-विमर्श के बाद इस योजना को एमपी में लागू करने पर सहमति जताई गई है। इसी महीने के अंत तक यह योजना लागू हो जाएगी। इससे घायल लोगों की जान भी बचेगी और नागरिकों को प्रोत्साहन तथा सम्मान भी मिलेगा।
योजना की महत्वपूर्श शर्तें
इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ‘गंभीर घायल को गोल्डन ऑवर’ में ही अस्पताल पहुंचाना होगा, जिससे यह साबित हो जाए कि यदि इसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो इसकी मौत हो सकती थी। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति का यदि कोई ऑपरेशन होता है, कम से कम उसे तीन दिन अस्पताल में ही एडमिट रहना पड़े, सिर या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर चोट लगी हो तो उस स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाला नागरिक इस पुरस्कार का हकदार होगा।
अक्सर लोग पुलिस और कानून के झमेले में फंसने से बचने के लिए घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने से कतराते हैं। ऐसे में इस योजना के चलते अब लोग मदद करने के लिए आगे आने में संकोच नहीं करेंगे। इससे घायलों को बचाने में मदद मिलेगी साथ ही ऐसे लोगों का नाम भी सामने आएगा जो लोगों की मदद के लिए निसंकोच आगे आते हैं।
इनपुट- हेमंत और विजय यादव