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पहलगाम पर बयान पड़ा भारी; नेहा राठौर के खिलाफ BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दी शिकायत

पहलगाम आतंकी हमले पर बयान देना भोजपुरी गायिका नेहा राठौर पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने नेहा राठौर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, गाजियाबादMon, 28 April 2025 10:26 PM
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पहलगाम पर बयान पड़ा भारी; नेहा राठौर के खिलाफ BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दी शिकायत

पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया में बयान देना भोजपुरी गायिका नेहा राठौर पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। भोजपुरी गायिका नेहा राठौर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब गाजियाबाद जिले के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पहलगाम आतंकी हमले पर कथित आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए भोजपुरी गायिका नेहा राठौर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत गाजियाबाद के लोनी थाने में दर्ज कराई गई है।

पुलिस ने बताया कि भाजपा विधायक की ओर से शिकायत गाजियाबाद के लोनी थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मांग की है कि नेहा सिंह राठौर पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाए। नंद किशोर गुर्ज ने आरोप लगाया कि नेहा राठौर आईएसआई एजेंट हैं। नेहा का आतंकी संगठन टीआरएफ (द रेसिस्टेंट फ्रंट) से संबंध है।

भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर अपने ट्वीट और वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान के लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। डीसीपी (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर की ओर से रविवार को शिकायत दर्ज कराई गई। अब इस मामले की जांच की जा रही है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि लखनऊ पुलिस ने भी नेहा राठौर पर सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। नेहा के खिलाफ यह शिकायत अभय प्रताप सिंह ने दर्ज कराई है। इस शिकायत में आरोप लगाया है कि लोक गायिका नेहा राठौर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में समाज में एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की।

लखनऊ में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि नेहा के बयान से राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। शिकायत के आधार पर नेहा के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। उन पर 196 (1) (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव के खिलाफ हानिकारक कार्य करना) और 196 (1) (बी) की धाराएं लगाई गई हैं।