दिल्ली CM रेखा गुप्ता को Z कैटेगरी सुरक्षा, घर के बाहर भी बढ़ाई गई सिक्योरिटी
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी है। रेखा गुप्ता को ‘जेड’ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम दिल्ली स्थित उनके घर के बाहर भी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी है। रेखा गुप्ता को ‘जेड’ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम दिल्ली स्थित उनके घर के बाहर भी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में डायल-112 के जरिये गुरुवार देर रात दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी भरा संदेश मिलने के बाद गाजियाबाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस ने बताया कि गुरुवार देर रात गाजियाबाद पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) को कॉल करके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद तुरंत दिल्ली कंट्रोल रूम को सूचित किया गया और कॉल करने वाले की पहचान करने और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की गई। हालांकि, पुलिस ने बताया कि कॉल करने वाले का फोन नंबर कुछ ही देर में बंद हो गया।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) के निर्देश पर सुरक्षा एजेंसियां वीआईपी या वीवीआईपी को खतरे की आशंका का आकलन करती हैं।
गाजियाबाद के एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया, "गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे हमें 112 कंट्रोल रूम नंबर पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की हत्या कर दी जाएगी। हमने तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचित किया और कॉलर का पता लगाने के लिए एक टीम भी बनाई। कॉलर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।"
दिल्ली पुलिस ने गुप्ता को 'जेड' कैटेगरी की सुरक्षा दी है। गृह मंत्रालय (एमएचए) की 'येलो बुक' के अनुसार, जिसमें वीआईपी और वीवीआईपी के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में दिशानिर्देश हैं, जेड कैटेगरी के सुरक्षाकर्मी को निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ), एस्कॉर्ट, वॉचर और 8 स्टेटिक आर्म गार्ड सहित लगभग 22-25 कर्मी मिलते हैं।
सूत्रों ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री जेड कैटेगरी की सुरक्षा के हकदार हैं, जिसे आकलन के बाद बढ़ाया जा सकता है।