दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब; क्या है पूरा मामला?
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर नोटिस जारी किया है। अदालत ने एक याचिका पर शशि थरूर से जवाब मांगा है। क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर से भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर की ओर से उनके खिलाफ दाखिल किए गए मानहानि के मामले में जवाब देने को कहा। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने 4 फरवरी को राजीव चंद्रशेखर के आपराधिक मानहानि मामले को खारिज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई रीविजन पिटिशन पर शशि थरूर को नोटिस जारी किया। अदालत का कहना था कि मामले में विचार करने की जरूरत है।
राजीव चंद्रशेखर का आरोप है कि शशि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर झूठे और अपमानजनक बयान दिए। थरूर ने इन बयानों के जरिए उन्हें बदनाम किया कि भाजपा नेता ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दी।
राजीव चंद्रशेखर के अनुसार, शशि थरूर ने ये आरोप उनकी प्रतिष्ठा को कम करने और पिछले आम चुनावों के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से लगाए थे जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये बयान झूठे थे।
सुनवाई के दौरान राजीव चंद्रशेखर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि निचली अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज कर यह फैसला सुनाया कि मानहानि का कोई मामला नहीं बनता। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने चार फरवरी को थरूर को तलब करने से इनकार करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया शिकायत में मानहानि की कोई बात नहीं पाई गई। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को की जाएगी।
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