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दिल्ली के मद्रासी कैंप पर चलेगा बुलडोजर,HC का आदेश,लेकिन छिपी है एक राहत वाली बात

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि तोड़फोड़ का काम व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए और बारापुला नाले को साफ करने के लिए मद्रासी कैंप के निवासियों का पुनर्वास भी जरूरी है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 12 May 2025 03:22 PM
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दिल्ली के मद्रासी कैंप पर चलेगा बुलडोजर,HC का आदेश,लेकिन छिपी है एक राहत वाली बात

दिल्ली में बने मद्रासी कैंप को तोड़ने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कैंप को तोड़ने का काम 1 जून से शुरू होगा। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक,जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि तोड़फोड़ का काम व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए और बारापुला नाले को साफ करने के लिए मद्रासी कैंप के निवासियों का पुनर्वास भी जरूरी है। हाई कोर्ट ने मद्रासी कैंप के निवासियों के अच्छे से बसाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।

कोर्ट ने कहा कि किसी भी निवासी का पुनर्वास के अधिकार से ज्यादा कोई अधिकार नहीं है,क्योंकि यह जमीन सरकारी है जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। बेंच ने ध्यान दिया कि सितंबर 2024 से तोड़फोड़ रुकी हुई थी और मद्रासी कैंप के निवासी अदालती कार्यवाही के बारे में पूरी तरह से जानते थे क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों ने पुनर्वास के लिए पात्रता का आकलन करने के लिए किए गए सर्वे में भाग भी लिया था।

कोर्ट ने आदेश दिया कि डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण),एमसीडी (दिल्ली नगर निगम),डूसिब (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड),पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) और दिल्ली सरकार 10 मई से 12 मई तक दो कैंप लगाएंगे। एक कैंप नरेला के फ्लैटों के कब्जा पत्र सौंपने के लिए होगा और दूसरा कैंप जरूरत होने पर लोन (ऋण) मंजूर करने के लिए होगा। कोर्ट ने कहा,"इसके साथ ही, डीडीए/डूसिब यह सुनिश्चित करेगा कि 20 मई, 2025 तक फ्लैटों में सभी जरूरी चीजें जैसे कि फिटिंग और अन्य सामान उपलब्ध हों। 20 मई के बाद,मद्रासी कैंप के योग्य लोग/निवासी नरेला में आवंटित किए गए अपने-अपने फ्लैटों में अपना सामान ले जाना शुरू कर देंगे।

कोर्ट ने आगे कहा,"यदि कोई भी निवासी कब्ज़ा पत्र नहीं लेता है या लोन की सुविधा का लाभ नहीं उठाता है, तो उन्हें नरेला में फ्लैटों के आवंटन या किसी भी पुनर्वास कैंप के लिए आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा।" बेंच ने आदेश दिया कि 20 मई से 31 मई तक, मद्रासी कैंप से सभी सामान हटा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कैंप में किसी निवासी या रहने वाले का सर्वे छूट गया है, तो एक सर्वे किया जाएगा और संबंधित निवासी डूसिब द्वारा अपनी पात्रता निर्धारित करवा सकते हैं।

बेंच ने कहा कि मद्रासी कैंप के निवासियों को नरेला में बसाना बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है,खासकर आने वाले बरसात के मौसम को देखते हुए। कोर्ट ने कहा कि आस-पास के इलाकों में गंभीर जलभराव को रोकने के लिए बारापुला नाले को समय पर साफ करना बहुत आवश्यक है। कोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि यमुना नदी में गिरने वाले कई नालों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है और उन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है,जिससे नाले अवरुद्ध हो रहे हैं और नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है।

मद्रासी कैंप के मुद्दे पर,यह कैंप बारापुला नाले के किनारे पर एक अवैध निर्माण या अतिक्रमण पाया गया। कोर्ट ने पहले कहा था कि कैंप की मौजूदगी से नाले में रुकावट और गाद जमा हो रही है जिसके कारण बारिश के दौरान,खासकर मानसून के मौसम में आस-पास के इलाकों में गंभीर जलभराव हो रहा है।