Financial Assistance for Scheduled Caste Families Under Fisheries Sector Scheme in Gurugram मछली पालन के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, Gurgaon Hindi News - Hindustan
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मछली पालन के लिए आर्थिक मदद मिलेगी

गुरुग्राम में मत्स्य पालन विभाग अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। पहले वर्ष में पट्टे की राशि पर 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। अन्य वर्षों में...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवMon, 21 April 2025 10:35 PM
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मछली पालन के लिए आर्थिक मदद मिलेगी

गुरुग्राम। मत्स्य पालन विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट फेमिली अंडर फिशरीज सेक्टर स्पेशल कॉम्पोनेंट योजना के अंतर्गत अनुदान के रूप मे वित्तीय सहायता मिलेगी। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मछली पालन के लिए पंचायती तालाब पटृट्टे पर लेने के लिये प्रथम वर्ष पट्टा राशि पर पचास हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत का अनुदान मिलेंगे। द्वितीय व आगामी वर्षों की पट्टा राशि पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अधिसूचित पानियों में से मछली पकड़ने के लिये ठेकेदारों को स्वीकृत बोली का 50 प्रतिशत अथवा 5,00,000 रुपये अधिकतम सीमा तक रेहड़ी (स्टोव / गैस, चूल्हा, बर्तन आदि सहित) पर 60,000 रुपये की रेहड़ी खरीद पर 60 प्रतिशत या अधिकतम राशि 36,000 रुपये प्रति लाभार्थी, खाद-खुराक पर कुल लागत रुपये 1,50,000 रुपये हेक्टेयर का 60 प्रतिशत या धनराशि 90,000 रुपये हेक्टेयर जो भी कम हो, मछली पालन के लिए 40,000 रुपये के जाल खरीद पर 60 प्रतिशत या धनराशि 24,000 रुपये का प्रति लाभार्थी, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा। जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि इन्टसिंव स्कीम के अंतर्गत विभाग ने तालाब सुधार, खाद-खुराक, रेहड़ी व जाल खरीदने के साथ मत्स्य पालन के लिए सोलर सिस्टम लगाने पर 40 से 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगी। लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी, बेरोजगार व सरकारी संस्था से मत्स्य पालन में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। जिला स्तर पर 30 अप्रैल 2025 तक जागरूकता शिविरों का आयोजन होगा।

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