Gurugram Court Convicts Minor for Rape Sentences to 20 Years Imprisonment नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की कैद, Gurgaon Hindi News - Hindustan
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की कैद

गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार ने नाबालिग

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवWed, 23 April 2025 12:00 AM
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की कैद

गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार ने नाबालिग को दोषी करार दिया। कोर्ट ने नाबालिग को 20 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस को साल 2020 में शिकायत मिली थी कि 16 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर लेकर जाने के बारे में मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नाबालिग को बरामद करने के बाद मेडिकल करवाया गया। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद मामले में अन्य धाराओं को जोड़ा गया। गुरुग्राम पुलिस ने अभियोग में कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग को गिरफ्तार किया। अभियोग में पुलिस टीम द्वारा नाबालिग को गिरफ्तार करने उपरांत अनुसंधान गहनता से करते हुए नाबालिग आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।

गुरुग्राम पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए नाबालिग को दोषी करार दिया गया। नाबालिग की उम्र फैसले के समय तक लगभग 22 वर्ष हों चुकी है । अदालत ने उक्त आरोपी को पोक्सो एक्ट की की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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