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अवैध हार्डिंग मामलाः अदालत ने पुलिस से मांगे दस्तावेज, आठ को अगली सुनवाई

नई दिल्ली में राउज एवेन्यू की अदालत ने 2019 के पोस्टर-बैनर मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली पुलिस से दस्तावेजों की अर्जी दाखिल करने को कहा है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 4 May 2025 06:12 PM
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अवैध हार्डिंग मामलाः अदालत ने पुलिस से मांगे दस्तावेज, आठ को अगली सुनवाई

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत द्वारका इलाके में साल 2019 पोस्टर-बैनर मामले में आठ मई को सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने दस्तावेजों के लिए दिल्ली पुलिस से अर्जी दाखिल करने को कहा है। अदालत के रिकार्ड में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, जो कि पुलिस के पास नहीं है। इसलिए अदालत ने पुलिस से अर्जी दाखिल करने को कहा ताकि अदालत के रिकार्ड से पुलिस को दस्तावेज दिया जा सके। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद निकिता शर्मा पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

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