उच्च न्यायालय लाइसेंस मुद्दे पर ली मेरिडियन होटल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने होटल ली मेरिडियन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि होटल प्रबंधन ने भोजनालय और आवास संबंधित लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। अगली सुनवाई 5...

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनपथ स्थित होटल ली मेरिडियन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रबंधन ने भोजनालय और आवास संबंधित लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया हुआ है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने दिल्लली पुलिस के संयुक्त आयुक्त (लाइसेंसिंग) को निर्देश दिया कि वह होटल ली मेरिडियन का संचालन करने वाली कंपनी सीजे इंटरनेशनल लिमिटेड के भोजनालय लाइसेंस व आवास लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन पर स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस से अलग कोई कार्रवाई बनती है तो करें। याचिकाकर्ता का स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस 2017 में रद्द कर दिया गया था। उस समय होटल ने प्राधिकारियों के फैसले को चुनौती दी तो उच्च न्यायालय ने लाइसेंस रद्द करने के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जो अब भी कायम है। पीठ ने होटल प्रबंधन की याचिका पर संयुक्त पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग) व दिल्ली सरकार को नोटिस भी जारी किया है। होटल प्रबंधन भोजनालय लाइसेंस व आवास प्रतिष्ठान लाइसेंस को नवीनीकृत करने से अधिकारियों के इनकार या निष्क्रियता के कारण परेशान है। पीठ ने प्राधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख तय की गई है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस पर जोर दिए बिना भोजनालय लाइसेंस व आवास प्रतिष्ठान लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने पीठ से दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह होटल से पहले से नवीनीकृत आबकारी लाइसेंस से संबंधित स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस पेश करने के लिए नहीं कहे। बहरहाल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित कयिा है।
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