दिल्ली में मंत्रियों की संख्या पर सुनवाई को हाईकोर्ट तैयार
दिल्ली उच्च न्यायालय 28 जुलाई को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि सात मंत्रियों द्वारा 38 विभागों का प्रबंधन...

- 28 जुलाई को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका में दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने पर सहमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका पर विचार करने की आवश्यकता है। इस मामले को सुनवाई के लिए 28 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या सात है, जोकि तमाम कार्यों को देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार के पास 38 विभाग हैं, जबकि विधायकों की संख्या 70 है। इन 38 विभागों को चलाने का जिम्मा महज सात मंत्रियों के कंधों पर है। इससे कार्यों के समय पर होने में दिक्कत आएगी। इस पर पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से याचिका पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे। इसके बाद इस याचिका पर सुनवाई पर सहमति जाहिर की और मामले को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। इस मुद्दे को लेकर आकाश गोयल नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
देश के अन्य राज्यों में सबसे कम संख्या: याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि देश के किसी भी राज्य में मंत्रियों की इतनी कम संख्या नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा संख्या, तो गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों में भी है। जहां कम से कम 12-12 मंत्री हैं। जबकि गोवा में विधायकों की संख्या 40 है और सिक्किम में 32 विधायक हैं। वर्ष 1991 के उनसठवें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 239एए मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या को विधानसभा के कुल सदस्यों के 10 फीसदी तक सीमित करता है। याचिकाकर्ता के वकील कुमार उत्कर्ष ने याचिका में मांग की है कि संविधान के अनुच्छेद 239एए में संशोधन कर दिल्ली में मंत्रीपरिषद को बढ़ाया जाए।
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