मारपीट मामले में आसू के पूर्व महासचिव को जमानत
गौहाटी हाईकोर्ट ने पूर्व छात्र नेता शंकरज्योति बरुआ को अंतरिम जमानत दी है। उन्हें डिब्रूगढ़ जिले में एक पेट्रोल पंप पर मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुमान बोरा के अनुसार,...

गौहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के पूर्व महासचिव शंकरज्योति बरुआ को अंतरिम जमानत दे दी। बरुआ को डिब्रूगढ़ जिले में एक पेट्रोल पंप पर मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बरुआ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अंशुमान बोरा ने कहा कि पूर्व छात्र नेता को मंगलवार को जेल से रिहा किए जाने की संभावना है। बरुआ को 19 मई को एक पेट्रोल पंप पर कथित तौर पर मारपीट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद कई छात्र और युवा संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बोरा ने कहा कि दुलियाजान पुलिस थाने में बरुआ के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे और उन्हें एक मामले में स्थानीय अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।