बंगाल : तीन माह में महंगाई भत्ते का 25 फीसद भुगतान करे राज्य
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों को अगले तीन महीने में 2009 से 2019 तक के बकाया महंगाई भत्ते का 25 प्रतिशत भुगतान करे। इस आदेश से लगभग छह लाख कर्मियों को लाभ...

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह अपने कर्मचारियों को अगले तीन महीने में बकाया महंगाई भत्ते (डीए) के 25 प्रतिशत का भुगतान करे। इस मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह तीन महीने के भीतर 2009 से 2019 तक के डीए बकाया का भुगतान करे। शीर्ष अदालत के अंतरिम आदेश से राज्य के करीब छह लाख कर्मियों को लाभ होगा। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ को बताया कि राजकोष पर 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
वकीलों के अनुसार, डीए का कुल बकाया करीब 41,000 करोड़ रुपये है। पीठ अब संबंधित याचिका पर अगस्त में सुनवाई करेगी।
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