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कोचिंग सेंटर बिल में छात्रों के उम्र वाली कौन सी बात? कांग्रेस ने की भजनलाल सरकार की आलोचना

  • राजस्थान सरकार नया कोचिंग सेंटर बिल लेकर आई है। इस बिल में एक प्रावधान विपक्षी पार्टी कांग्रेस को पसंद नहीं आया है। कांग्रेस ने इस बात से ऐतराज जताया है कि कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने वाले इस बिल में कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए 16 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 20 March 2025 06:00 PM
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कोचिंग सेंटर बिल में छात्रों के उम्र वाली कौन सी बात? कांग्रेस ने की भजनलाल सरकार की आलोचना

राजस्थान सरकार नया कोचिंग सेंटर बिल लेकर आई है। इस बिल में एक प्रावधान विपक्षी पार्टी कांग्रेस को पसंद नहीं आया है। कांग्रेस ने इस बात से ऐतराज जताया है कि कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने वाले इस बिल में कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए 16 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है। विधेयक पर शुक्रवार को विधानसभा में चर्चा होनी है।

यह जनवरी 2024 में जारी केंद्र के सख्त दिशानिर्देशों से प्रमुख प्रावधानों को शिथिल करता है। विधेयक के अनुसार, केंद्र के दिशानिर्देशों के विपरीत,राजस्थान ने कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए 16 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है। विपक्षी कांग्रेस ने कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड को हटाकर बच्चों पर तनाव का भारी बोझ डालने के लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहराया है।

विधेयक का बचाव करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री बैरवा ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि इसका उद्देश्य कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित और विनियमित करना है। विधेयक में जिला स्तर पर कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए एक समिति और एक राज्य स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव है,जिसमें कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं की स्थिति में विधेयक में दंड का प्रावधान किया गया है।

हालांकि,उन्होंने कहा कि विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं,फिर भी सरकार सुझावों को शामिल करने और कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। कोचिंग सेंटरों में प्रवेश के लिए आयु हटाने के मानदंड की आलोचना करते हुए,विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि हमारी सरकार ने बाल आत्महत्याओं को रोकने की कोशिश की थी। एक समिति बनाई गई और एक दौरा भी किया गया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि अब यह सरकार फिर से एक विधेयक लेकर आई है। हमारे मसौदे में 16 साल तक के बच्चों को कोचिंग लेने से प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। लेकिन अब सरकार इसे फिर से छूट देने और उन बच्चों पर तनाव का भारी बोझ डालने की तैयारी कर रही है जो अभी तक वयस्क भी नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने खुद पांच से छह साल की उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश की सिफारिश की है,लेकिन डबल इंजन राजस्थान सरकार 16 साल तक के बच्चों के लिए कोचिंग शुरू करने की बात कर रही है। शायद सरकार एक मजबूत विधेयक नहीं लाना चाहती है। हम चाहेंगे कि हमारे बिंदुओं और सुझावों को इसमें जोड़ा जाए।

विधेयक छात्रों की योग्यता परीक्षा को स्वैच्छिक बनाता है,जबकि पहले के मसौदों में इसे अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव था। नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के लिए जुर्माना काफी बढ़ा दिया गया है। पहले अपराध पर अब 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा,जो 2024 के मसौदे में 25,000 रुपये था। बार-बार उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा,जो पहले 1 लाख रुपये था। विधेयक के अनुसार,भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक लगाई जाएगी।

कोचिंग संस्थानों ने केंद्र सरकार के 2024 के दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध किया था,पिछले साल नामांकन में 30-40 प्रतिशत की गिरावट और भारी राजस्व हानि के लिए उन्हें दोषी ठहराया था। हालांकि, एक प्रमुख कोचिंग संस्थान ने इस पहल का स्वागत किया है। एलन करियर इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ.नवीन माहेश्वरी ने कहा कि हम उन पहलों का स्वागत करते हैं जो छात्रों के लिए एक संरचित और सहायक सीखने के माहौल में योगदान करती हैं। राजस्थान कोचिंग केंद्र (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 उस दिशा में एक कदम है,जो कोचिंग पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पारदर्शिता,निष्पक्ष प्रथाओं और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को मजबूत करता है।

एक अन्य कोचिंग संस्थान संचालक नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अकेले कोटा में पिछले साल छात्रों की संख्या में गिरावट देखी गई,जिससे सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव कोचिंग सेंटरों से परे हॉस्टल,परिवहन व्यवसायों और यहां तक कि रियल एस्टेट तक फैला हुआ है।