आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आज़म पर 2007 के रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में आजम की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की।
आजम खान की पत्नी, बेटे और बहन की स्थायी जमानत मंजूर की गई है। मामला शत्रु संपत्ति से संबंधित अभिलेख खुर्द-बुर्द करने का है। कोर्ट में आजम खान के बड़े बेटे अदीब, पत्नी तजीन व बहन निकहत पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई के बाद बेल पर फैसला हुआ।
अनुज चौधरी के बयान को रामगोपाल यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने ऐतराज जताया तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सही करार दिया। सीएम ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि अनुज चौधरी पहलवान रहे हैं और कई बार उनका लहजा थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन वे गलत नहीं कहते।
समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां की पत्नी तंजीन के बाद अब बेटा अब्दुला भी जेल से बाहर आ जाएंगे। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अब्दुल्ला करीब 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।
बच्चों, आदमियों के साथ ही पालतू जानवरों के गायब होने पर पोस्टर लगाना आम बात है। यूपी के मेरठ में अजगर के गुमशुदा होने का पोस्टर देख हर कोई हैरान है। इसका पता बताने वाले को 1100 रुपए का इनाम भी देने का ऐलान किया गया है।
आजम खां की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब 18 साल पुराने एक पापड़ फैक्ट्री पर बुलडोजर चलवाने और रंगदारी मांगने के आरोप में आजम पर दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा दाखिल फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज करते हुए गंज कोतवाली पुलिस को दोबारा विवेचना के आदेश दिए हैं।
आजम खां से जुड़े डूंगरपुर केस में संभल में तैनात इंस्पेक्टर रामवीर सिंह और अजय कुमार गवाही के लिए गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिस पर अदालत ने दोनों निरीक्षकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अब इस मामले में 28 जनवरी को सुनवाई होगी।
रामपुर के तत्कालीन एसपी अशोक शुक्ला और उनके अधीनस्थों के खिलाफ जांच के आदेश पर शासन ने रोक लगा दी है। शासन ने सितम्बर-2024 में पूर्व एसपी और एएसपी की भूमिका की जांच अलीगढ़ मंडलायुक्त चैत्रा बी. और विजिलेंस आईजी मंजिल सैनी को सौंपी थी।
सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को थोड़ी राहत मिल गई है। उनसे जुड़े 27 मामलों की सुनवाई अब एक साथ हो सकेगी। लेकिन, पत्रावली एग्जाई नहीं होंगी। अदालत प्रत्येक मुकदमें में अलग-अलग फैसला ही सुनाएगी।
अखिलेश ने उम्मीद जताई कि आजम खान को न्यायालय से इंसाफ मिलेगा और पार्टी की सरकार बनने के बाद उनके खिलाफ दर्ज झूठे मामले खत्म कर दिए जाएंगे।