मकान ढहाने के मामले में सपा नेता आजम खान को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आज़म पर 2007 के रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में आजम की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की।

रामपुर में सरकारी ज़मीन पर बने मकान को गिराने के मामले में सपा नेता मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आज़म पर 2007 के रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में आजम की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की।
आजम खान के खिलाफ 2007 में सरकारी जमीन पर बने मकान को गिराने के आरोप में वादी अफसर खान ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विवेचना के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। यह रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां लंबित थी। 2017 में वादी अफसर खान की मौत हो गई। इसके बाद उसके बेटे जुल्फीकार खान ने 18 साल बाद 2024 में अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन डाली। जिस पर मजिस्ट्रेट ने अग्रिम विवेचना का आदेश कर दिया।
आजम खान ने इसी आदेश के खिलाफ अग्रिम विवेचना को रोकने और गिरफ्तारी पर रोक के लिए याचिका दाखिल की थी। आजम खान की तरफ से अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद तथा सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
अब्दुल्ला पर दर्ज स्टांप चोरी के वाद में बहस पूरी, फैसला जल्द
आवासीय जमीन को कृषि की जमीन बताकर 1.68 करोड़ के स्टांप चोरी के आरोपों में फंसे सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के वाद में बहस पूरी हो गई है। डीएम कोर्ट से जल्द फैसला आ सकता है।
सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पिछले दिनों ही हरदोई की जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। वर्ष 2022 में उन्होंने सदर तहसील क्षेत्र में जमीनी खरीदी थी, जिसके अलग-अलग तारीखों में बैनामा कराए गए थे। आरोप है कि बैनामा कराते हुए अब्दुल्ला आजम ने आवासीय जमीन को कृषि की दर्शाकर सरकार को 16889750 रुपये का स्टांप कम अदा किया। मामला संज्ञान में आने पर एसडीएम सदर से इसकी जांच करायी गई, जिसमें 1.68 करोड़ की स्टांप चोरी मिलने पर उनके खिलाफ डीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए थे। डीएम कोर्ट से बीते वर्ष फरवरी में तीनों पत्रावली पर संज्ञान लेते हुए अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी किए गए थे। जिसका जवाब आने के बाद डीएम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। जिनमें बहस पूरी हो गई है।
केस-1
21 फरवरी 2022 को अब्दुल्ला आजम ने बेनजीरपुरा घाटमपुर में 0.9110 हेक्टेयर जमीन खरीदी जिसका बैनामा कृषि भूमि की दर से कराया जबकि यह एसडीएम सदर की रिपोर्ट में उक्त भूमि आवासीय पायी गई, लिहाजा 10129750 रुपये की स्टांप चोरी पाई गई थी।
केस-2
चार अप्रैल 2022 को अब्दुल्ला आजम ने बेनजीरपुरा घाटमपुर में 0.304 हेक्टेयर जमीन खरीदी जिसका बैनामा कृषि भूमि की दर से कराया जबकि यह एसडीएम सदर की रिपोर्ट यह भूमि आवासीय पायी गई, लिहाजा 33.80 लाख रुपये की स्टांप चोरी पाई गई थी।
केस-3
आठ अप्रैल 2022 को अब्दुल्ला आजम ने बेनजीरपुरा घाटमपुर में 0.304 हेक्टेयर जमीन का बैनामा कृषि भूमि की दर से कराया जबकि यह एसडीएम सदर की रिपोर्ट यह भूमि आवासीय पायी गई, लिहाजा 33.80 लाख रुपये की स्टांप चोरी पाई गई थी।