Court Convicts Arjun Singh Lodhi for Check Dishonor 6 Months Jail and 8 Lakh Fine चेक डिसऑनर के दोषी को छह माह की सजा, Agra Hindi News - Hindustan
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चेक डिसऑनर के दोषी को छह माह की सजा

Agra News - चेक डिसऑनर के आरोपी अर्जुन सिंह लोधी को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायालय ने उसे छह महीने की कैद और आठ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दिनेश कुमार अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लोधी ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराFri, 2 May 2025 09:17 PM
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चेक डिसऑनर के दोषी को छह माह की सजा

चेक डिसऑनर के आरोपी अर्जुन सिंह लोधी (प्रोपराइटर मैसर्स डी सूर्या होटल एंड रेस्टोरेंट) निवासी ताजगंज को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायालय एनआईएक्ट के पीठासीन अधिकारी सत्येंद्र सिंह वीरवान ने आरोपी को छह माह के कारावास एवं आठ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दिनेश कुमार अग्रवाल निवासी खतैना लोहामंडी ने अदालत में मामला प्रस्तुत किया था। कहा कि उनकी लोहामंडी में मैसर्स दिनेश स्टील के नाम से फर्म है। आरोप लगाया था कि आरोपी ने पांच नवंबर 2014 को 5.34 लाख रुपये की लोहे की सरिया खरीदी थी। पांच लाख रुपये का चेक दिया था। बाकी रुपये बाद में माल लेने के दौरान देने का वादा किया।

चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया। उन्होंने आरोपी से फोन पर संपर्क किया तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दो दिन बाद विधिक नोटिस भेजा। आरोपी ने उसका भी जवाब नहीं दिया।

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