जानलेवा हमले के तीन आरोपियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
Agra News - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोरों के गांव पचलाना में हुए जानलेवा हमले के तीन आरोपियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इस हमले में सर्वेश गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने मुकेश, अतर...

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सोरों के गांव पचलाना में हुए जानलेवा हमले के तीन आरोपियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। पुलिस के अनुसार तीन मार्च 2018 को पचलाना गांव में सर्वेश के ऊपर नामजद आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में सर्वेश जांघ में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में मुकेश, अतर सिंह, अंकित व अन्य के विरुद्ध जानलेवा हमला व सुसंगत धारओं में मुकदमा दायर किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो की कोर्ट में मुकेश, अतर सिंह व अंकित ने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप मिश्रा ने कोर्ट में पक्ष रखा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।