दुराचार, पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष का कारावास
Agra News - एत्मादपुर क्षेत्र में एक 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी रामपाल को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। इसके साथ ही 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पीड़िता ने 13...

एत्मादपुर क्षेत्र की एक नौ वर्षीया बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी रामपाल को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला शुक्रवार को विशेष अदालत में सुनाया गया। विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने अभियोजन की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किए। इनमें पीड़िता, वादी, चिकित्सक और विवेचक शामिल थे। उन्होंने दलील दी कि यह अपराध अत्यंत घृणित है और आरोपी को कड़ी सजा दी जाए। वादी ने थाना एत्मादपुर में तहरीर दी थी कि 13 अप्रैल 2020 को उसकी बेटी दोपहर में रिश्तेदार के घर से लौट रही थी।
रास्ते में रामपाल ने उसे पकड़ लिया और पास के पशु बाड़े में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने बालिका को धमकाया और कहा कि घर में बताना कि खूंटे से चोट लगी। 16 अप्रैल को पीड़िता ने परिजनों को घटना बताई। पुलिस ने 19 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 17 जून 2020 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
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