Student Molestation Case Accused Sentenced to 3 Years Jail and Fine छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष कैद, Agra Hindi News - Hindustan
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छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष कैद

Agra News - छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी बंटू उर्फ त्रिलोक पाल को एसीजेएम प्रगति सिंह ने तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घटना 19 मार्च 2014 को हुई थी जब आरोपी ने एक डिग्री कॉलेज की...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराThu, 17 April 2025 08:36 PM
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छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष कैद

छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में आरोपित बंटू उर्फ त्रिलोक पाल निवासी एत्मादपुर को एसीजेएम प्रगति सिंह ने तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी यतींद्र कुमार त्रिपाठी ने गवाह और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत कर तर्क दिए। थाना एत्मादपुर में दर्ज मुकदमे के मुताबिक वादी की पुत्री क्षेत्र के एक डिग्री कॉलेज में बीए की छात्रा थी। 19 मार्च 2014 की सुबह घर से कॉलेज जा रही थी। रास्ते में आरोपित ने उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। पुत्री की चीख पुकार सुनकर वादी के परिजन एवं ग्रामीणों के आने पर आरोपित वहां से भाग गया। शिकायत आरोपित के पिता से करने पर उसके पुत्रों ने लाठी, डंडे से लैस होकर वादी के घर आकर जान से मारने की धमकी दी। अदालत ने उक्त मामले में वादी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपित के पिता राजबहादुर एवं भाइयों मदन एवं चवन प्रकाश को छह माह की परिवीक्षा पर रिहाई के आदेश दिए। इस दौरान वह अपराध में लिप्त हुए तो उन्हें सजा भुगतने के लिए कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।

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