Aligarh Court Sentences Shooters to Life Imprisonment in School Student Murder Case छात्र की गोली मारकर हत्या में दो लोगों को आजीवन कारावास, Aligarh Hindi News - Hindustan
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छात्र की गोली मारकर हत्या में दो लोगों को आजीवन कारावास

Aligarh News - अलीगढ़ में दो साल पहले स्कूल के पास 12वीं के छात्र प्रिंस की हत्या के मामले में अदालत ने दो शूटरों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुपारी देने वाले आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Thu, 1 May 2025 04:17 AM
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छात्र की गोली मारकर हत्या में दो लोगों को आजीवन कारावास

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। टप्पल के जट्टारी में दो साल पहले स्कूल के पास छात्र की गोली मारकर हत्या के बहुचर्चित मामले में बुधवार को फैसला आ गया। जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने दो शूटरों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि सुपारी देने वाले आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। डीजीसी जितेंद्र सिंह ने बताया कि टप्पल क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी विजय बहादुर ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 19 मई 2023 को सुबह आठ बजे वह अपने भतीजे रोहन के साथ बाइक से किसी काम से जा रहे थे।

रास्ते में रोहन का भाई 17 वर्षीय प्रिंस मिल गया, जो आरपीएस ग्लोबल स्कूल में 12वीं का छात्र था। स्कूल तक जाने के लिए वह भी साथ बैठ गया। स्कूल के पास भट्टे के सामने प्रिंस को उतार दिया। जैसे ही विजय बाइक लेकर बढ़े, तभी कस्बा जट्टारी के मोहल्ला अजीतनगर निवासी कुनाल उर्फ कालू व मोहल्ला नई बस्ती रावण टीला निवासी आफताब यजदी बाइक पर आए। आते ही आफताब ने इशारा किया कि यही प्रिंस मालान है। इसके बाद कुनाल ने प्रिंस को गोली मार दी। विजय व रोहन बाइक सवारों को पकड़ने के लिए दौड़े तो उन पर भी फायरिंग कर दी गई। प्रिंस को जेवर के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उधर, लोगों ने दोनों मुल्जिमों को पकड़ लिया था। उन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि कस्बे के रितिक गर्ग ने हत्या की सुपारी दी थी। इस पर पुलिस ने रितिक को भी गिरफ्तार किया था। तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कुनाल व आफताब को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है। दोनों मुल्जिम घटना के दौरान जिस बाइक पर आए थे, उसे एक दिन पहले ही चोरी किया था। पुलिस ने दोनों को बाइक चोरी में भी दोषी माना।कुनाल पर 45 हजार व आफताब पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आधी धनराशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं। कमजोर साक्ष्यों के चलते रितिक को दोषमुक्त कर दिया। नौ गवाह कराए गए वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलवीर सिंह ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि कुल नौ गवाह कराए गए थे। इसमें साबित हुआ कि दोनों शूटरों ने हत्या की है। दोषमुक्त किया गया रितिक उसी के स्कूल की छात्रा से एकतरफा प्यार करता था। प्रिंस भी उस छात्रा से बात करने लगा। इसी के चलते उसे सुपारी दी। लेकिन, रितिक को अदालत ने दोषमुक्त किया है। इसके खिलाफ अधिवक्ता की ओर से अपील दायर की जाएगी।

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