गैरइरादतन हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैरइरादतन हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला 9 मार्च को गौहन्ना चौराहे पर विकास यादव की हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि दबंगों ने विकास की बेरहमी...

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। गैरइरादतन हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने खारिज कर दी। मामला माहभर पूर्व अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है। गौहन्ना चौराहे पर दबंगों ने विकास यादव को बीते नौ मार्च को उस समय बेरहमी से मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया था जिस समय वह ट्रैक्टर-ट्राली से गन्ना लेकर मिझौड़ा जा रहा था। आरोप है कि गौहन्ना चौराहे के पास उसका ट्रैक्टर-ट्राली अवधेश कुमार साहू उर्फ पिन्टू के ई-रिक्शा से टच हो जाने पर वह अशोक साहू समेत सात-आठ साथियों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। जान बचाने के लिए जब वह अपने रिश्तेदार पिन्टू यादव की दुकान की तरफ भागा तो वहां भी दबंगों ने हमला बोल दिया और गेहूं के खेत के पीछे ले जाकर उसका मुंह दबाकर मार डाला।
नगर के अब्दुल्लापुर शहजादपुर निवासी अवधेश कुमार उर्फ पिन्टू पुत्र निनकू की ओर से सत्र न्यायालय में दिए गए जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव ने विरोध किया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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