Court Sentences 12 in Farmer s Murder Case Life Imprisonment and Juvenile Sentences किसान की हत्या में नौ लोगों को उम्रकैद, तीन बाल अपचारी को दस-दस साल की सजा, Amroha Hindi News - Hindustan
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किसान की हत्या में नौ लोगों को उम्रकैद, तीन बाल अपचारी को दस-दस साल की सजा

Amroha News - अमरोहा, संवाददाता। किसान की लाठी-डंडों और सरियों से पीटकर हत्या करने से जुड़ी वारदात में अदालत ने एक परिवार के नौ लोगों को उम्रकैद तो वहीं तीन बाल अप

Newswrap हिन्दुस्तान, अमरोहाFri, 18 April 2025 03:35 AM
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 किसान की हत्या में नौ लोगों को उम्रकैद, तीन बाल अपचारी को दस-दस साल की सजा

किसान की लाठी-डंडों और सरियों से पीटकर हत्या करने से जुड़ी वारदात में अदालत ने एक परिवार के नौ लोगों को उम्रकैद तो वहीं तीन बाल अपचारी को दस-दस साल कैद व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उम्रकैद के दोषियों पर 5.89 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, मारपीट के दूसरे मुकदमे में दूसरे परिवार से नौ लोगों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाते हुए सभी पर 99 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सभी दोषी आपस में तहेरे-चचेरे भाई और रिश्तेदारों के अलावा उनके बच्चे हैं। मंगलवार को दोनों मुकदमों की आखिरी सुनवाई करते हुए अदालत ने 21 लोगों को दोषी मानते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव फराशपुरा की 9 जुलाई 2020 की है। यहां रहने वाले किसान बाबूराम का अपने सगे भतीजे बलवीर से रास्ते में दीवार को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन सुबह में बाबूराम अपने परिवार के लोगों के साथ घर में मौजूद थे। उसी दौरान भतीजे बलवीर ने अपने परिवार के लोगों और साथियों के साथ मिलकर उनके घर पर धावा बोल दिया था। लाठी-डंडों और सरियों से किए गए हमले में बाबूराम गंभीर घायल हो गए थे, मौके पर ही तड़पकर उनकी मौत हो गई थी। आरोपियों ने किसान बाबूराम के बचाव में आए उमेश, रचना, रामचंद्र, राधेश्याम, सुमित्रा व शिवचंद की भी बेरहमी से पिटाई थी। झगड़े की सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने बमुश्किल बिगड़ते हालात संभालते हुए घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया था, वहीं चीख-पुकार से गांव में हड़कंप मच गया था। परिजनों ने पुलिस को घेरते हुए जमकर हंगामा किया था। मामले में बाबूराम के बेटे राधेश्याम की तहरीर पर पुलिस ने पवन, चमन सिंह, उभन उर्फ विपुल, बलवीर, चंद्रपाल सिंह, मोहित, देवेंद्र, विकास, रोहित, सतीश, अजब सिंह, विनोद व कमलकांत समेत 16 लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने बाद में इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। वहीं, हत्यारोपी बलवीर पक्ष की ओर से इस मामले में अदालत की शरण लेते हुए परिवाद दाखिल किया गया था। मामले में बाबूराम की ओर से उमेश सिंह, राजेश उर्फ राधेश्याम, दिनेश सिंह, दीपक, रचित, अमित, रामचंद्र, मोहित व शिवचंद्र को आरोपी बनाया गया था। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमलता त्यागी की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने किसान की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में मोहित, विकास, चमन, रोहित, उभन उर्फ विपुल, देवेंद्र, पवन, चंद्रपाल व बलवीर सिंह समेत 12 लोगों को दोषी माना था। इनमें तीन बाल अपचारी भी शामिल हैं वहीं बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती हत्यारोपी चंद्रपाल सिंह अदालत में पेश नहीं हुआ था। वहीं, दूसरे पक्ष से मारपीट से जुड़े मामले में अदालत ने नौ लोगों में उमेश सिंह, राजेश उर्फ राधेश्याम, रचित, दिनेश सिंह, रामचंद्र, दीपक, शिवचंद्र, मोहित व अमित को दोषी करार दिया था। अदालत के आदेश पर सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने बताया कि गुरुवार को अदालत में सजा के प्रश्न सुनवाई हुई। किसान की पीट-पीटकर हत्या करने में दोषी विकास, चमन, पवन, उभन, चंद्रपाल सिंह, बलवीर सिंह, देवेंद्र, मोहित व रोहित को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 5.89 लाख का अर्थदंड लगाया। जबकि, हत्या के अभियोग में तीन बाल अपचारी को दस-दस साल कैद की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, दूसरे पक्ष से मारपीट के मामले में राजेश उर्फ राधेश्याम, उमेश, दिनेश सिंह, रचित, दीपक, रामचंद्र, शिवचंद्र, मोहित व अमित को पांच-पांच साल की कैद व कुल 99 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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