Court Sentences Man to 8 Years for Rape and Blackmail of Woman in Gajraula Hotel धर्म छिपाकर युवती से रेप करने वाले युवक को आठ साल की कैद, Amroha Hindi News - Hindustan
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धर्म छिपाकर युवती से रेप करने वाले युवक को आठ साल की कैद

Amroha News - अमरोहा, संवाददाता। धर्म छिपाकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने के बाद उसे गजरौला के एक होटल में बुलाकर रेप करने वाले सैदनगली निवासी युवक को कोर्ट ने आठ स

Newswrap हिन्दुस्तान, अमरोहाFri, 6 June 2025 02:09 AM
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धर्म छिपाकर युवती से रेप करने वाले युवक को आठ साल की कैद

धर्म छिपाकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने के बाद उसे गजरौला के एक होटल में बुलाकर रेप करने वाले सैदनगली निवासी युवक को कोर्ट ने आठ साल कैद की सजा सुनाई है। गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद दोषी पर कोर्ट ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। तमाम प्रयास के बावजूद दोषी को हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी थी। तीन मार्च 2024 की घटना गजरौला थाना क्षेत्र से जुड़ी थी। क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की बेटी की सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव भदौरा निवासी नाजिम से मोबाइल पर बातचीत होती थी। युवती को उसने अपना नाम संजय बताया था।

घटना वाले दिन नौकरी दिलाने के बहाने युवती को गजरौला बुलाने वाला नाजिम धोखे से उसे एक होटल में ले गया और रेप किया। शारीरिक संबंध बनाते समय उसने युवती का अश्लील वीडियो बनाने के अलावा आपत्तिजनक हालत में फोटो भी खींच लिए। धर्म को लेकर शक होने पर होटल के रिसेप्शन पर पहुंची युवती ने वहां जमा कराए गए उसके आधार कार्ड का फोटो ले लिया था, जिसके बाद खुद को संजय बताने वाले युवक के नाजिम होने का राज खुला। वहीं, इसके बाद नाजिम ने युवती का अश्लील फोटो वायरल कर दिया। होटल के बाहर खड़ी पीड़िता ने फोन कर परिजनों को वहीं बुला लिया। सूचना पर युवती की मां व भाई होटल के बाहर पहुंच गए, जिन्हें युवती ने आपबीती सुनाई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामले में रेप और आईटी एक्ट के अलावा एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नाजिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी-एसटी एक्ट संजय चौधरी की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज सक्सेना की पैरवी मजबूत रही। बुधवार को कोर्ट ने इस मुकदमे की आखिरी तारीख थी। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने नाजिम को दोषी करार दिया। आठ साल जेल की सजा सुनाई व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में था, तमाम प्रयास के बाद भी उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।

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