Gangster Act Conviction 7 Years and 2 Months Jail for Irshad गैंगस्टर एक्ट में मेरठ के अपराधी को सजा, जुर्माना, Amroha Hindi News - Hindustan
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गैंगस्टर एक्ट में मेरठ के अपराधी को सजा, जुर्माना

Amroha News - अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने सात साल दो महीने 29 दिन कैद की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला रजबपुर थाने

Newswrap हिन्दुस्तान, अमरोहाThu, 24 April 2025 06:25 PM
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गैंगस्टर एक्ट में मेरठ के अपराधी को सजा, जुर्माना

गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने सात साल दो महीने 29 दिन कैद की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला रजबपुर थाने से जुड़ा था। तत्कालीन थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा ने मेरठ जिले के भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव रुकनपुर निवासी इरशाद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल, इरशाद इस मुकदमे में जमानत पर था। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित द्वितीय ज्योति की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को कोर्ट ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की। पत्रावली का अवलोकन करने के बाद साक्ष्य के आधार गैंगस्टर इरशाद को दोषी मानते हुए सात साल दो महीने 29 दिन कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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