देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार युवक को सजा, दो हजार रुपये का जुर्माना
Amroha News - गैंगस्टर एक्ट के आरोपी दिलशाद को अदालत ने चार महीने आठ दिन की जेल और दो हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। पुलिस ने उसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया था, जब वह अपने गांव भागने की कोशिश कर रहा था। उसके...

देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार गैंगस्टर एक्ट के आरोपी युवक को अदालत ने चार महीने आठ दिन जेल की सजा सुनाई। दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला सैदनगली थाने से जुड़ा था। तीन अप्रैल 2019 को तत्कालीन एसओ अमित कुमार मान, दरोगा संजय कुमार व कांस्टेबल हरिओम के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। गैंगस्टर एक्ट का आरोपी दिलशाद पुलिस से बचकर अपने गांव ढक्का से भागने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास एक तमंचा भी मिला। मामले में पुलिस की ओर से दिलशाद के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।
फिलहाल, इस मामले में दिलशाद जमानत पर था। मुकदमे की सुनवाई अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के दौरान पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दिलशाद को दोषी करार दिया। चार महीने आठ दिन की जेल की सजा सुनाई व दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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