20-Year Sentence for Husband Who Burned Wife for Dowry in Fast Track Court दहेज की खातिर पत्नी की हत्यारे पति को 20 साल की कैद, Badaun Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsBadaun News20-Year Sentence for Husband Who Burned Wife for Dowry in Fast Track Court

दहेज की खातिर पत्नी की हत्यारे पति को 20 साल की कैद

Badaun News - विशेष न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दहेज के लिए पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जलाने के दोषी पति को 20 साल की सजा सुनाई। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बावजूद पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग जारी रखी।...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंSun, 25 May 2025 03:57 AM
share Share
Follow Us on
दहेज की खातिर पत्नी की हत्यारे पति को 20 साल की कैद

विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट/महिलाओं से संबंधित अपराध की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में विवाह करने के बाद दहेज की खातिर पत्नी की मिट्टी का तेल डालकर जलाने के दोषी पति को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी मदनलाल राजपूत के अनुसार थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव आमगांव निवासी रामा पत्नी वेदराम ने अपनी पुत्री विमलेश की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 22 जनवरी 2019 को नन्हे पुत्र रामचंद्र निवासी मोहल्ला लोची नगला थाना कोतवाली बदायूं के साथ की थी। उसकी पुत्री को ससुराल वाले कम दहेज की खातिर प्रताड़ित करते थे।,

दहेज में बाइक व प्लाट खरीदने को एक लाख रुपए की मांग करते थे। पुत्री की शिकायत पर उसके पति और ससुराल वालों को समझाया था, लेकिन वे नहीं माने। दो जून को उसकी पुत्री को उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग की खातिर मारा पीटा। जिस पर वह फिर अपने पति व बेटे को साथ लेकर को ससुरालीजनों को समया और मजबूरी बताई। जिस पर पुत्री के पति व ससुरालियों ने धमकी दी थी कि अगर तुम दहेज की हमारी मांग पूरी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे लड़की को नहीं रखेंगे। तीन जून को शाम उसकी पुत्री विमलेश को उसके पति नन्हे, ससुर रामचंद्र, जेठ सुरेश, देवर मुकेश, ननद उषा ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। पांच जून को जिला अस्पताल बरेली में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में नन्हे पुत्र रामचंद्र निवासी मोहल्ला लोची नगला थाना कोतवाली बदायूं पर अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर जलाकर उसकी हत्या करने के आप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात नन्हे को अपनी की हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है ।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।