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निष्क्रांत संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश

Bagpat News - बागपत, संवाददाता।निष्क्रांत संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देशनिष्क्रांत संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देशन

Newswrap हिन्दुस्तान, बागपतThu, 17 April 2025 11:55 PM
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निष्क्रांत संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश

भारत सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में अब जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। इसी क्रम में डीएम कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। एडीएम पंकज वर्मा ने जिले के तीनों उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की निष्क्रांत संपत्तियों की जानकारी जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड कराएं और निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र तैयार कराकर तीन दिन के भीतर डीएम कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

यह निर्देश राज्य के राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी प्रविष्टियां त्रुटिरहित और पूर्ण होनी चाहिए। यह जानकारी भारत सरकार की संयुक्त संसदीय समिति को भेजी जानी है, जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के तहत देशभर में वक्फ संपत्तियों और उनसे संबंधित मामलों की समीक्षा कर रही है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि वे सभी उपजिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक सूचनाएं नियमानुसार और समय पर पूरी की जाये।

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