शासन ने निर्धारित किया पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान का लक्ष्य
Balia News - बलिया के कलक्ट्रेट सभागार में शादी अनुदान योजना 2025-26 के लिए बैठक हुई। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि 1859 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी पर 20 हजार रुपए की...

बलिया, संवाददाता। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को शादी अनुदान योजना 2025-26 के लिए स्वीकृत समिति की बैठक हुई। इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार ने बताया कि शासन से 1859 लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिस पर आवेदनों का सत्यापन के बाद पात्र लोगों को भुगतान करने के लिए स्वीकृति दी गई है। बताया कि शासन द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के तहत पिछड़ा वर्ग(अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी पर रुपए 20 हजार वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्राविधान है। इसके लिए आवेदक की आय गरीबी रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिए (शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिये रूपये एक लाख)।
विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक जरूरी है। पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा दिव्यांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी। एक ही परिवार से अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। शादी की तिथि एक अप्रैल के बाद होना चाहिए तथा शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया जाना जरूरी है। बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि पिछड़े वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य है।
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