डीएम का आदेश खारिज, दलनछपरा के प्रधान की कुर्सी बरकरार
Balia News - उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी के आदेश को खारिज कर ग्राम प्रधान ऊषा देवी को बड़ी राहत दी है। डीएम ने उन्हें पदच्युत करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। जांच में लाखों रुपए के...

दलनछपरा, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय ग्राम सभा के प्रधान को उच्च न्यायलय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया है। इससे ऊषा देवी का प्रधान बने रहने का रासता साफ हो गया है। गांव के अजब नारायण सिंह ने विकास कार्यों में लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। डीएम के निर्देश पर गठित कमेटी ने जांच कर 8 लाख 42 हजार रुपए के गबन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। जबकि ग्राम प्रधान उषा देवी ने आरोपों को गलत बताते हुए उन कामों का ब्यौरा चार अप्रैल को प्रस्तुत किया।।
हालांकि डीएम ने पांच अप्रैल को ही प्रधान उषा देवी के अधिकारों पर रोक लगाते हुए उन्हें पदच्युत कर दिया था। साथ ही तीन सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश भी दिया था। डीएम के इस आदेश के खिलाफ ग्राम प्रधान ने उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी इसकी सुनवाई करते उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जिलाधिकारी के पांच अप्रैल के आदेश को खारिज कर दिया। इसके साथ ही ऊषा देवी की प्रधानी बरकरार हो गयी है। इस सम्बंध में खंड विकास अधिकारी श्रवण कुमार गुप्त ने बताया कि इसकी सूचना मिली है। हालांकि आदेश की कॉपी अभी प्राप्त नहीं हुई है। आदेश आने के बाद से प्रधान पक्ष में जश्न का माहौल रहा।
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