बांदा में किसान की हत्या में तीन को आजीवन कारावास
Banda News - बांदा में एक किसान की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना चार नवंबर 2023 को हुई थी, जब किसान ने खेत में सब्जी की रखवाली करते हुए हमलावरों का विरोध...
बांदा। संवाददाता सब्जी की रखवाली कर रहे किसान की हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्धितीय की अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोंका है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि मोहल्ला क्योटरा पहाड़ निवासी पिजिया पत्नी चुनबाद ने कोतवाली नगर में चार नवंबर 2023 को घटना से जुड़ी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि पति चुनबाद एक नवंबर 2023 को खेतों में सब्जी की रखवाली कर रहे थे। समय लगभग पांच बजे सुबह पप्पू विधायक पुत्र पुन्ना,राजेश उर्फ फुत्तूलाल पुत्र पप्पू विधायक, राकेश पुत्र मेवालाल और छोटा भइया पुत्र पप्पू विधायक निवासी ग्योड़ीबाबा तथा चार पांच लोग आए और खेत में लगे झाड़ झंखार उखाड़कर अपने बालू भरे ट्रैक्टर निकालने के लिए रास्ता बनाने लगे। चुनबाद ने विरोध किया तभी आरोपितों कुल्हाड़ी,फावड़ा से बुरी तरह से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। वह बचाने दौड़ी तो पप्पू विधायक ने उस पर तमंचे से फायर कर दिया। शोर मचाने पर पास में अपने खेतों की रखवाली कर रहे हीरा निवासी क्योटरा पहाड़ व अमित व अन्य लोग आ गए। बीच-बचाव किया तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए नदी की तरफ चले गए। वह पति को घायल अवस्था में सदर अस्पताल ले गई। हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। जहां दो दिसंबर 2023 को पति की मौत हो गई। विवेचक ने विवेचना के समय छोटा भइया को क्लीन चिट दे दी। पप्पू विधायक, राजेश उर्फ फुत्तूलाल व राकेश के विरुद्ध 18 जनवरी 2024 को आरोपपेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने आठ गवाह पेश किए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हत्या में तीनों को दोषी पाते हुए पप्पू विधायक, राजेश उर्फ फुत्तूलाल व राकेश को सजा सुनाई।
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