बांदा की दो मौरंग खदानों में अवैध खनन पर 39.76 लाख जुर्माना
Banda News - बांदा। संवाददाता हटेटीपुरवा में केन नदी किनारे संचालित दो मौरंग खदानों में स्वीकृत पट्टा

बांदा। संवाददाता हटेटीपुरवा में केन नदी किनारे संचालित दो मौरंग खदानों में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर मौरंग का अवैध खनन कर परिवहन किया गया। राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त जांच में यह बात सामने आने के बाद दोनों पट्टाधारकों पर 39.76 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खनिज अधिकारी राज रंजन ने बताया कि सदर तहसील क्षेत्र में ग्राम हटेटीपुरवा के गाटा केन नदी किनारे मौरंग खदान खंड कुल रकबा 4.048 हेक्टयर जनपद फतेहपुर में सिविल लाइंस स्थित विशुमान सिंह कॉलोनी स्थित फर्म वेंग्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित है। इस फर्म के निदेशक जनपद आगरा में कमलानगर निवासी दीपक शर्मा पुत्र गिरीश कुमार शर्मा हैं।
आवंटित मौरंग खदान की राजस्व विभाग के साथ संयुक्त जांच की गई। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक ने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1896 घन मीटर मौरंग का अवैध खनन और परिवहन किया। प्रवर्तन कार्य के दौरान पांच मौरंग ओवरलोड वाहन ग्राम हटेटीपुरवां स्थित कांटे के आगे पाए गए। इन्हें शहर कोतवाली की अभिरक्षा में दिया गया। पट्टाधारक पर अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ 18,31,400 का जुर्माना किया गया। वहीं, ग्राम हटेटीपुरवा खंड दो मौरंग खदान कुल रकबा 3.644 हेक्टेयर फर्म ग्लिंट ट्रेडिंग प्रालि के प्रोपराइटर आजमगढ़ के ठेकमा स्थित जिन्दोपुर निवासी राशिद अली पुत्र शमीम अहमद पक्ष में स्वीकृत है। इस खदान की जांच में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से 2383 घन मीटर अतिरिक्त मौरंग खनन और परिवहन मिला। पट्टाधारक पर 21,44,700 का जुर्माना किया गया है।
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