कलक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन व घेराव प्रतिबंधित
Basti News - बस्ती, निज संवाददाता। त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में

बस्ती, निज संवाददाता। त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और जुलूस आदि को प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत करने का प्राविधान है। बिना अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकता है। यह जानकारी एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक समूह एक साथ सम्मिलित नहीं होगा। ऐसा होना विधि विरूद्ध माना जाएगा। इस दौरान शस्त्र लेकर चलना और भवनों पर ईंट-पत्थर एकत्र करना अपराध होगा। अफवाहों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। धार्मिक और वर्गीय भावनाओं को आहत नहीं किया जाएगा।
इस दौरान पुतला दहन नहीं होगा। लाइसेंसी शस्त्रों का खुलेआम प्रदर्शन भी प्रतिबंधित होगा। विशेष तौर पर किसी व्यक्ति, पार्टी की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर या उसके आसपास धरना-प्रदर्शन, घेराव और चक्का जाम नहीं करेगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
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