10-Year Prison Sentence for Man Convicted of Rape of 14-Year-Old Girl in Bijnor सजाः दुष्कर्म के दोषी अर्जुन को 10 साल की कैद, Bijnor Hindi News - Hindustan
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सजाः दुष्कर्म के दोषी अर्जुन को 10 साल की कैद

Bijnor News - बिजनौर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मुजफ्फरनगर के अर्जुन को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, दोषी पर 1.30 लाख रुपये का...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरTue, 25 March 2025 02:36 AM
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सजाः दुष्कर्म के दोषी अर्जुन को 10 साल की कैद

बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश खुश्तर दानिश ने 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला मुजफ्फरनगर के अर्जुन को दोषी पाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर एक लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी मुकुल राठौर ने बताया कि बिजनौर से सटे एक गांव निवासी व्यक्ति ने बिजनौर थाने में 27 जनवरी 2010 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसे बताया कि वह स्वंय, उसकी पत्नी और 14 वर्षीय लड़की गांव के ही गुड़ कोल्हू में खोई पत्ती झोंकने का काम करते थे। इसी गुड़ कोल्हू में जिला मुजफ्फरनगर के ग्राम लपराना थाना झिंझाना का अर्जुन पुत्र प्रीतम गुड़ बनाने का काम करता था। आरोपी के रिश्तेदार चंदनपुरा निवासी रामेश सिंह और रामपाल सिंह भी इस गुड़ कोल्हू में मजदूरी करते थे। 27 जनवरी 2010 की शाम को आरोपी अर्जुन अपने रिश्तेदारों की मदद से उसकी 14 वर्ष से लड़की को बहला फुसलाकर ले गया और अज्ञात स्थान पर रखकर पीड़िता से दुष्कर्म किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज करा कर आरोपी अर्जुन को जेल भेज दिया था। आरोपी के रिश्तेदार रमेश और रामपाल को पुलिस ने क्लीन चिट देकर चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को अदालत की कार्यवाही पूर्ण होने पर अर्जुन को दोषी पाकर 10 वर्ष की सजा सुनाई तथा एक लाख 30 हजार का अर्थदंड लगाया है।

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