कोर्ट के आदेश पर तीनों युवक जेल से रिहा
Bijnor News - न्यायालय ने पेट्रोल पंप पर लूट और जान से मारने के आरोप को खारिज कर दिया, जिसके बाद तीनों युवक रिहा हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और पेट्रोल पंप के स्वामी द्वारा फायरिंग...

पेट्रोल पंप पर लूट एवं जान से करने के आरोप को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया। जिस पर जेल में बंद तीनो युवकों को रिहा कर दिया। तीनों युवकों ने मामले में पेट्रोल पंप स्वामी और पुलिस के खिलाफ कानून कारवाई करने की बात कही है। 20 मार्च को थाने पहुँचे ग्राम गिलाडा निवासी विनिल कुमार त्यागी ने आरोप लगाया था कि 19 मार्च की देर रात्रि को नहटौर शादीपुर स्थित उनके पेट्रोल पंप पर अमित पुत्र बाबूराम निवासी करीमपुर मुबारक, सोहित पुत्र अमीचंद निवासी नरगदी, काले पुत्र महेंद्र निवासी बच्चेवाला ने लूट का प्रयास किया और जान से मारने की नीयत से फायरिंग आदि का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में लूट आदि संगीत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। मामले में पुलिस आरोपियों पर लगी संगीन धाराओं को साबित नहीं कर पाई। जिस पर कोर्ट ने जान से करने का प्रयास एवं लूट के आरोप को खारिज कर दिया और तीनों युवकों की जमानत को मंजूर कर दिया। मामले में मेडिकल करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध डीएम को कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके अलावा नहटौर पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए कहा गया। रविवार को तीनों युवकों को जेल से रिहा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर मामले में फसाया गया है जबकि गोली पेट्रोल पंप स्वामी ने चलाई थी। पुलिस द्वारा उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा गया था। उन्होंने कहा कि वह मामले में पेट्रोल पंप स्वामी एवं पुलिस के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे।
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