अपने वरिष्ठ अधिकारियों की जांच करेंगे कमेटी के सदस्य
Bijnor News - बिजनौर वन प्रभाग में दो वन अधिकारियों के बीच खींचतान का मामला सामने आया है। वाचर मंगल सिंह पर अवैध कटान का आरोप है। डीएफओ मुरादाबाद ने पूर्व की कार्रवाई को सही ठहराया, लेकिन नई जांच समिति का गठन किया...

दो वन अधिकारियों के बींच खींचातानी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चित वाचर को दोषी अथवा दोष मुक्त साबित करने के लिए दोनों पक्ष जोर लगाते दिख रहे हैं। उधर दिलचस्प बात यह है कि गठित कमेटी अपने से काफी अधिक वरिष्ठ अधिकारी की जांच करेंगी। साहू वाला रेंज में अवैध कटान को लेकर चर्चा में आए बढ़ापुर रेंज के वाचर मंगल सिंह के विरुद्ध तत्कालीन डीएफओ नजीबाबाद वंदना फोगाट के निर्देश पर तत्कालीन रेंजर साहू वाला ने कार्रवाई की, तो वाचर के परिजनों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने पर मामले की जांच सीएफ मुरादाबाद रमेश चन्द्रा ने डीएफओ मुरादाबाद से कराई, जिन्होंने पूर्व की कार्रवाई को सही बताते हुए अपनी रिपोर्ट दे दी। वहीं सीएफ कार्यालय ने डीएफओ मुरादाबाद की रिपोर्ट को दरकिनार कर नई कमेटी गठित की है, दिलचस्प बात यह है कि उक्त कमेटी अपने से काफी वरिष्ठ अधिकारियों की जांच करेगी।
यह था पूरा मामला
बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद की साहूवाला रेंज में मंगल सिंह पुत्र उत्तम सिंह निवासी ग्राम भोगपुर पोस्ट बढ़ापुर तहसील नगीना को 06 दिसम्बर 2024 को जंगल से एक बोटा साखू का मोटर साइकिल पर लादकर ले जाते हुए पकड़ा गया था। उक्त मामले में डीएफओ, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद ने रिपोर्ट में उक्त आरोपी मंगल सिंह को 09 मार्च 2022 में भी आरोपी होने की रिपोर्ट प्रेषित की थी।
...तो आरोपी मंगल सिंह कोई अन्य है
सीएफ कार्यालय को मिली शिकायत के अनुसार आरोपी मंगल सिंह वन अपराध संख्या-05/साहूवाला /2021-22 में आरोपी नहीं है, वह आरोपी मंगल सिंह पुत्र सुरजन सिंह निवासी चम्पतपुर थाना बढ़ापुर है। डीएफओ मुरादाबाद ने कार्यालय पत्रांक-3896/33-3, 04.04.2025 के माध्यम से मंगल सिंह पुत्र उत्तम सिंह निवासी ग्राम भोगपुर पोस्ट बढ़ापुर तहसील नगीना को एक पेशेवर अपराधी बताया था।
अपने वरिष्ठ अधिकारी की जांच करेगी कमेटी
सीएफ मुरादाबाद ने जाँच समिति गठित करते हुए डीएफओ नजीबाबाद अभिनव राज (अध्यक्ष) व डीएफओ बिजनौर ज्ञान सिंह, सीएफ के सचल दल प्रभारी संजीव जौहरी, व सीसीएफ बरेली के सचल दल प्रभारी संदीप शर्मा को मनोनीत किया और 24 दिसम्बर 2025 तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
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