Court Sentences Four to Four Years for Assault Over Cow Incident इटावा में मारपीट में दो भाई, पिता समेत चार को चार साल की सजा, Etawah-auraiya Hindi News - Hindustan
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इटावा में मारपीट में दो भाई, पिता समेत चार को चार साल की सजा

Etawah-auraiya News - एक महिला और उसकी ननद के साथ मारपीट के मामले में कोर्ट ने दो भाइयों और उनके पिता सहित चार लोगों को चार साल की सजा सुनाई है। यह घटना बकेवर थाना क्षेत्र में आठ साल पहले हुई थी, जब एक गाय के कारण विवाद...

Newswrap हिन्दुस्तान, इटावा औरैयाThu, 15 May 2025 10:32 PM
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इटावा में मारपीट में दो भाई, पिता समेत चार को चार साल की सजा

मामूली बात पर महिला व उसकी ननद के साथ मारपीट मामले में कोर्ट ने दो भाईयों, पिता समेत चार को चार चार साल की सजा सुनायी है। घटना आठ साल पहले बकेवर थाना क्षेत्र में हयी थी। नगरिया लोलपुर बकेवर के रहने वाले जवाहरलाल ने बकेवर थाने में 16 मई वर्ष 2017 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 15 मई की शाम को उसकी गाय पड़ोस में रहने वाले श्रीकृष्ण के दरवाजे पर चली गयी। इसी बात पर श्रीकृष्ण , उसके भाई पप्पू, श्रीकृष्ण के बेटे निखिल कठेरिया व मोहर सिंह ने गाय को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया।

बचाने पहुंचीं पुत्रवधू कंचन, पत्नी विमलादेवी व बेटी रचना को धमकी देकर भगा दिया। तीनों घर में जाकर छुप गयीं। लेकिन इन लोगों ने घर में घुसकर कंचन व रचना को जमकर पीटा। पेट में चोट लगने से कंचन के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गयी। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवायी एडीजे कोर्ट नं.एक में हुयी। पीड़ित पक्ष की ओर से तरुण शुक्ला व निखिल अग्रवाल ने पैरवी की। न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने चारों को दोषी मानते हुये चार चार साल की सजा व आठ आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।

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