Investigation Demands Explanation from Village Head Over Misuse of Funds इटावा में कामकाज में अनियमितताओं को लेकर ग्राम प्रधान से मांगा स्पष्टीकरण, Etawah-auraiya Hindi News - Hindustan
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इटावा में कामकाज में अनियमितताओं को लेकर ग्राम प्रधान से मांगा स्पष्टीकरण

Etawah-auraiya News - शिकायतों की जांच के बाद ग्राम प्रधान जिलेदार सिंह बाथम से 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें कार्य का भुगतान प्रधान की पुत्रवधू को अनियमित रूप से किया गया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, इटावा औरैयाWed, 23 April 2025 11:56 PM
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इटावा में कामकाज में अनियमितताओं को लेकर ग्राम प्रधान से मांगा स्पष्टीकरण

शिकायतों की जांच के बाद एक ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह स्पष्टीकरण 7 दिन में देने के लिए कहा गया है। यह भी कहा गया है कि 7 दिन तक स्पष्टीकरण ना देने पर यह माना जाएगा की इस रकम का दुरुपयोग किया गया है जिसकी वसूली की जाएगी और पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने विकासखंड ताखा की ग्राम पंचायत कुदरैल के प्रधान जिलेदार सिंह बाथम से यह स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें कहा गया है कि दीपक नंदन जाटव ने शिकायती प्रार्थना पत्र 13 जनवरी 25 को दिया था जिसकी जांच कराई गई थी। जिसमें जांच अधिकारी ने आख्या प्रेषित की है। इसके अनुसार ग्राम पंचायत प्रकाश के घर से जयवीर के घर तक इंटरलॉकिंग गली निर्माण कार्य में 110 मीटर लंबाई की जगह 87 मीटर लंबाई पाई गई। 23 मीटर में इंटरलॉकिंग का काम नहीं कराया गया। जांच के समय पाया गया कि कुदरैल की ग्राम सुजानपुर में दिव्यांग शौचालय प्राथमिक विद्यालय में रैंप, रोलिंग एंट्री नहीं लगवाई गई। इसी तरह ग्राम नारायणपुर में दिव्यांग शौचालय प्राथमिक विद्यालय की रैंप रोलिंग तथा अन्य सामग्री नहीं लगवाई गई। जांच में यह भी पाया गया कि ग्राम कठौतिया के दिव्यांग शौचालय प्राथमिक विद्यालय में भी पूरा कामकाज नहीं कराया गया। यह भी बताया गया कि केशोंपुर में सुभाष के घर से केदार के घर तक इंटरलॉकिंग में नाली निर्माण के कार्य में भी अनियमितताएं पाई गई। जांच अधिकारी की आख्या के अनुसार कराए गए कार्यो का भुगतान ग्राम प्रधान की पुत्रवधू को अनियमित रूप से किया गया है जो शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। इस संबंध में 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। यह भी कहा गया है कि यदि स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो 72806 रुपए की रकम वसूल की जाएगी तथा पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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