किन्नर की हत्या में एक आरोपित दोषी
Farrukhabad-kannauj News - फर्रुखाबाद। अपर जनपद न्यायाधीश शैली राय ने किन्नर की हत्या में एक आरोपित को

फर्रुखाबाद। अपर जनपद न्यायाधीश शैली राय ने किन्नर की हत्या में एक आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 16 जून को होगी। घटना मऊदरवाजा थाना क्षेत्र की है। बाग रुस्तम मोहल्ला निवासी मीर खा ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका पुत्र शबाब उर्फ अंजली उसकी बहन के साथ ही रहता था। 1 मई 2020 को शाम कांशीराम कालोनी का एक व्यक्ति पुत्र को घर से बुलाया । जैसे ही पुत्र घर के नीचे सड़क पर आया कि पहले से ही मौजूद हमलावरों ने उसे घेर लिया और जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
इससे पुत्र के कई गोलियां लगी और वह घायल हो गया। घायल को लोहिया अस्पताल में ले जाया गया जहां पर पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने साक्ष्य, गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने आरोपित गगन दुबे को दोषी करार दिया है।
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