ट्रांसफर हुए बगैर विप्रा के इलाकों से टैक्स वसूल रहा नगर निगम
Firozabad News - फिरोजाबाद में नगर निगम विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसफर नहीं किए गए 13 ग्राम सभाओं पर अवैध तरीके से टैक्स वसूल रहा है। नगर निगम बिना विकास कार्य किए, शासनादेश की अनदेखी करते हुए टैक्स वसूल रहा है। इससे...

फिरोजाबाद। विकास प्राधिकरण ने सुहागनगरी के जो इलाके ट्रांसफर नहीं किए नगर निगम उन पर भी मनमाने तरीके से टैक्स वसूल कर रहा है। नगर निगम ने 13 ग्राम सभाओं को सिर्फ अपनी सीमा में शामिल किए जाने कोई टैक्स वसूली का आधार मान लिया। इसी आधार पर सीमा विस्तार में शामिल किए गए इन इलाकों में विकास कार्य कराए बगैर मनमाने तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है। इससे आम नागरिकों में नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश व्याप्त है। बताते चलें कि 8 अगस्त 1997 को प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा जारी किए गए शासनादेश के अनुसार विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कॉलोनी एवं अन्य निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र में डेवलपर्स द्वारा विकसित कॉलोनी में बिना हस्तांतरण के नगर निगम अथवा नगर पालिका सामान्य कर एवं गृह कर का निर्धारण और राजस्व वसूली नहीं कर सकती। प्रमुख सचिव नगर विकास आरबी भास्कर द्वारा 8 अगस्त 1997 को जारी किए गए शासनादेश में 17 जनवरी 1997 एवं 11 मार्च 1997 के शासनादेश में की गई व्यवस्था समाप्त कर दिए जाने की बात कही गई है। स्पष्ट कर दिया है कि उपरोक्त दोनों शासनादेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।
नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी 8 अगस्त 1997 को प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा जारी किए गए शासनादेश की आखिरी अंतिम पैरा की ओर ध्यान नहीं दे रहे। जिसमें पूर्व के दो शासनादेशों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया है। इस तरह नगर निगम अपने ही विभाग के शासनादेश को नहीं मान रहा। नगर निगम के अधिकारी पिछले कई बरसों से शासन के आदेश की अनदेखी करते हुए मनमानी तरीके से टैक्स वसूली कर रहे हैं।
पहले हुआ प्राधिकरण का गठन बाद में बना नगर निगम
फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना 7 अप्रैल 1995 को जारी की गई थी। विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आ गया था। जबकि इससे पूर्व यह विभाग विनियमित् क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। विकास प्राधिकरण के गठन के समय प्राधिकरण की सीमा में फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद के नगरी क्षेत्र के अलावा फिरोजाबाद शिकोहाबाद एवं जसराना तहसील के 110 गांव शामिल किए थे। इसमें यह 13 ग्राम सभाएं भी शामिल थीं। जिन्हें नगर निगम ने वर्ष 2014 में अपनी सीमा विस्तार करते हुए शामिल कर लिया है।
नगर निगम को ट्रांसफर नहीं हुई 13 ग्राम सभाएं
नगर निगम द्वारा अपने सीमा विस्तार में शामिल की गई इन 13 ग्राम सभाओं को विकास प्राधिकरण ने नगर निगम को अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है। ना ही उपरोक्त 13 ग्राम सभाओं को ट्रांसफर करने के संबंध में विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम के बीच किसी तरीके का तरह का एग्रीमेंट अभी तक किया है। जो कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 34 के तहत अनिवार्य है। इन ग्राम सभाओं के विधिवत तरीके से विकास प्राधिकरण द्वारा विद्वत तरीके से नगर निगम को ट्रांसफर होने के पश्चात ही नगर निगम इन इलाकों में टैक्स की वसूली कर सकता है। यह टैक्स वसूली भी सीमा विस्तार में शामिल किए क्षेत्र में समुचित विकास कार्य एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के पश्चात ही की जा सकती है। जो कि नगर निगम द्वारा नहीं कराई है।
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