बिजली चोरी मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा गिरफ्तार, कोर्ट ने जारी हुआ था गैर जमानती वारंट
बिजनौर सदर के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को गिरफ्तार कर एडीजे-4 कोर्ट में पेश किया। पूर्व विधायक के वकील की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। हालांकि गुरुवार शाम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक को अतंरिम जमानत दे दी।

बिजली अधिनियम मामले में कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने पर मंसूरपुर पुलिस ने बिजनौर सदर के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को गिरफ्तार कर एडीजे-4 कोर्ट में पेश किया। पूर्व विधायक के वकील की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। गुरुवार शाम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक को अतंरिम जमानत दे दी। साथ ही रेगुलर जमानत की सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तिथि नियत की गई है।
साल 2010 में मंसूरपुर थाना क्षेत्र नरा उपकेंद्र फैक्ट्रियों के मीटरों में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी का मामला सामने आया था। इसके बाद बिजली विभाग के तत्कालीन जेई कमलेश चंद आजाद की तरफ से फैक्ट्री कर्मचारी सुनील कुमार निवासी लाजपत नगर दिल्ली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस की विवेचना में बिजनौर सदर विस क्षेत्र के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा एवं दोआब रोलिंग मिल के मालिक समेत 10 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
एडीजे-4 कनिष्क कुमार की कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई
पूर्व विधायक के वकील आफताब केशर ने बताया कि इस मामले की सुनवाई एडीजे-4 कनिष्क कुमार की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट में पेश न होने पर न्यायाधीश ने गत 19 अक्टूबर को पूर्व विधायक के गैरजमानती वारंट जारी किए थे। कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व विधायक को पुरकाजी बार्डर से गिरफ्तार किया था। साथ ही जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराने के बाद पुलिस पूर्व विधायक को कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट में रिहाई के लिए जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कोर्ट सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक शाह नवाज राणा को 25-25 हजार रुपये के जमानती दाखिल करने पर अतंरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने रेगुलर जमानत के लिए छह दिसंबर की तिथि नियत की है।