20-Year Sentence for Man Convicted of Rape of Minor in Gorakhpur नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा, Gorakhpur Hindi News - Hindustan
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नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा

Gorakhpur News - गोरखपुर में विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के लिए अभियुक्त अफसर अली को 20 साल की कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यदि अर्थदंड नहीं दिया गया तो एक साल का...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरThu, 29 May 2025 09:43 PM
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नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा

गोरखपुर। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने महाराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के फ़ुलमनहाँ टोला लेहड़ा बाजार निवासी अभियुक्त अफसर अली उर्फ राहुल को 20 साल के कठोर कारावास एवं एवं 30 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि 13 मई 2018 को वादी अपने मां और दो नाबालिग बहनों के साथ मुंबई जाने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन आया था।

जहां से अभियुक्त वादी की नाबालिग बहन को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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