आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया तो करें शिकायत:बीएसए
Hapur News - आरटीई अधिनियम के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं देने वाले पब्लिक स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीएसए रीतू तोमर ने शिकायत के लिए दो मोबाइल नंबर जारी किए हैं। यदि स्कूल प्रवेश के लिए शुल्क मांगते...

आरटीई के तहत चयनित बच्चों को पब्लिक स्कूलों ने प्रवेश नहीं दिया तो कार्रवाई होगी। इस संबंध में बीएसए ने शिकायत के लिए दो मोबाइल नंबर जारी किए हैं। इन पर आने वाली शिकायतों पर कार्रवाई होगी। बीएसए रीतू तोमर ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेश के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण की प्रक्रिया गतिमान है। लॉटरी में चयनित लाभार्थियों को विद्यालय द्वारा नि:शुल्क प्रवेश दिया जाना है, लेकिन कुछ विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है अथवा प्रवेश करने के लिए शुल्क की मांग की जा रही है। जबकि यदि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों से प्रबंधक के द्वारा शुल्क की मांग की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे बच्चों के अभिभावक शिकायत कर सकते हैं। शिकायत का तुरंत संज्ञान लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के लिए विभाग ने एक प्रकोष्ठ का गठन किया है। यदि किसी निजी विद्यालय द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश नहीं लिए जाते हैं तो उसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जांच उपरांत कार्रवाई होगी।
-दो मोबाइल नंबर पर शिकायत करें:बीएसए
प्रवेश के लिए आनाकानी करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए शिकायत का प्रकोष्ठ बनाया गया है। दो मोबाइल नंबर 8299012904 और 8923955997 पर सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
-रीतू तोमर, बीएसए हापुड़
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